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Traffic Challan New Rules : करोड़ों वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब इतने दिन नहीं भरा चालान तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल

Traffic Challan New Rules : करोड़ों वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब इतने दिन नहीं भरा चालान तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल

HR Breaking News – (Traffic Challan) अब वाहनचालको पर ही चालान न भरना भारी पड़ सकता है। ऐसे कई वाहनचालक है जो चालान का भुगतान समय पर नहीं करते हैं। ऐसे में खासतौर पर पेंडिंग फाइन वाले वाहनचालक अगर ई-चालान क्लियर नहीं करवाते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) कैंसिल कर लिया जाएगा और फिर वो वाहन नहीं चला सकते हैं। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि  चालान भरने के लिए  वाहनचालको को कितना समय मिलेगा।

जानिए क्या है ट्रैफिक ई-चालान का नियम-

ट्रैफिक ई-चालान (E Traffic Challan) को लेकर देश में कई नियम (Traffic Challan Rules) बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर वाहनचालक इन नियमो का उंल्लघन कर देते हैं। अब नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान न करने पर वाहनचालको का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अगर वाहन मालिक अपन ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License rules) बचाना चाहता है तो वाहन मालिकों को 3 महीने के भीतर यातायात ई-चालान का भुगतान करना होगा, ऐसा ना करने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। 

करना पड़ सकता है बीमा प्रीमियम का ज्यादा भुगतान- 

खासतौर पर ऐसे वाहनचालक जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष (financial year)में रेड सिग्नल जंप करने या खतरनाक ड्राइविंग के लिए तीन चालान जमा किए हैं, ऐसे वाहन मालिकों का लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए निलंबित किए जा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं प्रपोजल में बीमा प्रीमियम को यातायात ई-चालान (Transport E-Invoice)से जोड़ने की बात को भी स्पष्ट दिखाया गया है। नियमो के अनुसार अगर किसी वाहन चालक का पिछले वित्तीय वर्ष से दो या अधिक चालान पेंडिंग हैं, तो ऐसे में उन्हें ज्यादा बीमा प्रीमियम का भुगतान (Payment of insurance premium) करना पड़ सकता है।

कहां वसूली गई सबसे अधिक रिकवरी दर –

जानकानी के अनुसार जितने भी ई-चालान (E-challan amount) जारी किए गए हैं, उन सभी ई-चालान में से मुश्किल से 40 प्रतिशत राशि ही वसूल की जाती है। वसूली की दर सबसे कम दिल्ली में रही है, जो 14 प्रतिशत है, इसके बाद कर्नाटक में 21 प्रतिशत दर रही है और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27-27 प्रतिशत  है। सबसे अधिक रिकवरी दर (Recovery rate of e-challan) महाराष्ट्र और हरियाणा में रही है, जो 62-76 प्रतिशत  है। अभी यह नियम लागू नहीं किया गया है। सरकार जल्द ही ट्रैफिक चालान ना भरने वाले लोगों के लिए नया नियम लेकर आ सकती है

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