दिल्ली के बाटला हाउस में मकान गिराने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से किया इनकार

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India News Live,Digital Desk : दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में घरों को गिराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में करेगा। साथ ही, कोर्ट ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर फिलहाल कोई रोक भी नहीं लगाई है।

दरअसल, ओखला क्षेत्र के खसरा नंबर 279 पर स्थित 2 बीघा 10 बिस्वा ज़मीन पर बने घरों को अवैध मानते हुए पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ 40 निवासियों ने याचिका दायर कर कहा कि 7 मई को कोर्ट का जो आदेश आया, उसमें उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास वैध दस्तावेज़ हैं और पीएम उदय योजना के तहत उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील संजय हेगड़े ने अदालत की छुट्टियों के दौरान काम कर रही पीठ से अपील की कि डीडीए ने 15 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस चिपका दिया है, इसलिए मामले की तुरंत सुनवाई जरूरी है। इस पर पीठ के जस्टिस संजय करोल ने कहा कि “हमें अपना पिछला आदेश याद है, फिलहाल इसे नहीं सुना जा सकता।”

वकील हेगड़े ने चेतावनी दी कि अगर रोक नहीं लगी तो जल्द ही इलाके में बुलडोजर चल सकता है। लेकिन अदालत ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 7 मई के आदेश में पहले ही स्पष्ट है कि डीडीए का नोटिस मिलने के बाद नागरिक कानूनी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। अब याचिकाकर्ताओं को चाहिए कि वे अपनी बात प्रशासन के सामने रखें।