Relief in Sahara refund आवेदन खारिज या भुगतान फेल हुआ है? अब दोबारा कर सकते हैं दावा, जानें कैसे मिलेगा पैसा
India News Live,Digital Desk : अगर आपने सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा जमा किया है और जुलाई 2023 में शुरू किए गए ऑनलाइन रिफंड पोर्टल पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है या भुगतान विफल हो गया है, तो अब आपके पास दूसरा मौका है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से नवंबर 2023 में ऐसे जमाकर्ताओं के लिए एक पुनः जमा पोर्टल शुरू किया है। वर्तमान में, इस पोर्टल पर केवल ₹5 लाख तक की कुल राशि वाले दावे ही पुनः जमा किए जा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और कोई भी ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पोर्टल का उद्देश्य और प्रबंधन
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के स्वीकृत जमाकर्ताओं को धन वापस करना है। ये चार सहकारी समितियाँ इस प्रकार हैं:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
पुनः प्रस्तुतिकरण पोर्टल का शुभारंभ:
जिन जमाकर्ताओं ने पहले आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन में कोई कमी थी (जैसे दस्तावेजों की कमी या अधूरी जानकारी), या जिनका भुगतान विफल रहा, उनके लिए सरकार ने नवंबर 2023 में एक विशेष पुनर्प्रस्तुति पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जिन्हें पहले दावा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था।
कौन पुनः आवेदन कर सकता है ?
पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए पात्र व्यक्तियों की दो मुख्य श्रेणियां हैं:
- जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और उनके आवेदन की स्थिति 'दोषपूर्ण' (अर्थात् दस्तावेज या सूचना का अभाव) दर्शायी गयी थी।
- जिनका भुगतान विफल हो गया है (अर्थात पोर्टल ने पैसा भेजने का प्रयास किया लेकिन किसी कारणवश पैसा आपके आधार से जुड़े बैंक खाते तक नहीं पहुंच सका)।
वर्तमान में, इस पोर्टल पर केवल ₹5 लाख तक की कुल राशि वाले दावे ही पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सरकार भविष्य में ₹5 लाख से अधिक की राशि वाले मामलों के लिए अलग से जानकारी प्रदान करेगी।
आवेदन प्रक्रिया (पूरी तरह से डिजिटल)
इस धनवापसी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल रखा गया है। कोई भी कागज़ी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है। पुनः आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आपको अपना 14 अंकों का दावा अनुरोध नंबर दर्ज करना होगा ।
- फिर कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।
- पोर्टल आपके आधार पंजीकरण से मोबाइल नंबर की पहचान करेगा और उस पर एक ओटीपी भेजेगा ।
- ओटीपी भरने के बाद आपको दोबारा सबमिशन फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा।
- फॉर्म जमा करने से पहले सभी त्रुटियों को सावधानीपूर्वक ठीक कर लें । एक बार फॉर्म तैयार हो जाने के बाद, उसे ठीक नहीं किया जा सकता।
दावा प्रसंस्करण अवधि:
आपके द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित सहारा समिति 30 दिनों के भीतर आपके दावे का सत्यापन करेगी। उसके बाद, 45 कार्यदिवसों के भीतर धनराशि आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
अगर आप फॉर्म अधूरा भरकर पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप जब चाहें लॉग आउट कर सकते हैं और फिर वापस लॉग इन करके फॉर्म भरना जारी रख सकते हैं। इस कदम से लाखों जमाकर्ताओं को अपना जमा पैसा वापस पाने में मदद मिलेगी।