New Income Tax Law 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स के नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर
India News Live,Digital Desk : भारत के टैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल, 2026 से देश में नया आयकर कानून (New Income Tax Law) लागू हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि, करदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। आइए जानते हैं इस नए कानून की मुख्य बातें और यह पुराने कानून से कितना अलग होगा।
कब से लागू होगा कौन सा नियम?
आयकर विभाग ने साफ किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) की आय पर पुराने 'आयकर अधिनियम 1961' के तहत ही टैक्स लगेगा। नया कानून केवल 1 अप्रैल, 2026 के बाद होने वाली कमाई (वित्तीय वर्ष 2026-27) पर प्रभावी होगा।
नए कानून में क्या-क्या बदलेगा? (मुख्य बदलाव)
1. HRA छूट का दायरा बढ़ा:
मकान किराया भत्ता (HRA) में मिलने वाली 50% की छूट की सीमा अब तक केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित थी। नए कानून के तहत अब 8 शहरों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
2. बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में भारी बढ़ोतरी:
पढ़ाई के बढ़ते खर्चों को देखते हुए सरकार ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी है:
शिक्षा भत्ता (Education Allowance): अब ₹3,000 प्रति माह (पहले यह काफी कम था)।
हॉस्टल खर्च (Hostel Expenditure): अब ₹9,000 प्रति माह तक की छूट मिलेगी।
3. 'वित्तीय वर्ष' की जगह 'कर वर्ष' (Tax Year):
सिस्टम को सरल बनाने के लिए अब 'Assessment Year' और 'Financial Year' के भ्रम को खत्म किया जा रहा है। अब सीधे 'कर वर्ष' (Tax Year) शब्द का इस्तेमाल होगा, जिससे आम आदमी के लिए कागजी कार्रवाई समझना आसान हो जाएगा।
4. टीडीएस (TDS) रिफंड में आसानी:
अगर आप निर्धारित समय सीमा के बाद भी अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो भी आप बिना किसी जुर्माने के अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकेंगे। यह छोटे करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है।
पुरानी फाइलों का क्या होगा?
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल, 2026 से पहले के जितने भी केस, अपील या असेसमेंट चल रहे हैं, वे पुराने कानून (1961 एक्ट) के तहत ही निपटाए जाएंगे। नया कानून केवल भविष्य के ट्रांजैक्शन और आय पर लागू होगा।
ई-फाइलिंग पोर्टल होगा और भी स्मार्ट
जून 2026 से नया ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह नए नियमों के अनुरूप अपडेट हो जाएगा। जून 2026 में दिया जाने वाला अग्रिम कर (Advance Tax) नए कानून के हिसाब से ही जमा करना होगा।