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August 19 2026 02:12 pm

TGT अंग्रेजी परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस और गलत सवालों पर हाईकोर्ट सख्त, चयन आयोग से 2 दिन में मांगी रिपोर्ट

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उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर (TGT) अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर (Out of Syllabus) के सवालों के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस गड़बड़ी पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आड़े हाथों लिया है और इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है।

4 गलत और 37 आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर फंसा पेंच

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट के सामने परीक्षा की गंभीर खामियों को उजागर किया:

गलत सवाल: अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न स्पष्ट रूप से तकनीकी और तथ्यात्मक रूप से गलत थे।

आउट ऑफ सिलेबस सवाल: निर्धारित सिलेबस का उल्लंघन करते हुए कुल 37 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से पूछ लिए गए थे।

अभ्यर्थियों का तर्क: याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन गलत और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के कारण मेरिट पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे कड़ी मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

इन विशेष प्रश्न संख्याओं पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट से इन सभी आरोपों पर आयोग से निर्देश और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 दिन का समय मांगा।

न्यायालय ने आयोग के वकील की इस मांग को स्वीकार करते हुए विशेष रूप से अंग्रेजी विषय के प्रश्न संख्या 3, 11, 12, और 100 की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए 37 अन्य सवालों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए अगली तारीख 15 जुलाई 2026 तय कर दी है।