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Delhi High Court : क्या मां की संपति में बेटा-बेटी को मिलेगा अधिकार, दिल्ली हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

The Chopal, Delhi High Court : महिलाओं के अधिकारों पर दिल्ली की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।  कोर्ट ने कहा कि पत्नी के नाम पर पति द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर उसकी पत्नी का अधिकार है।  पति की मौत के बाद, पत्नी अपनी संपत्ति का स्वतंत्र उपयोग कर सकती है।  उसकी बेटी और दामाद भी इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते।

 वास्तव में, कोर्ट ने दिल्ली के शास्त्री नगर में रहने वाली 85 वर्षीय एक महिला के पक्ष में ये निर्णय लिया है।  महिला की बेटी और दामाद ने बुजुर्ग महिला के घर के एक हिस्से को खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अदालत में बुजुर्ग महिला की संपत्ति पर अधिकार को चुनौती दी।

 लाजवंती देवी ने 1985 में अपनी बेटी और दामाद को दिए गए संपत्ति का हिस्सा वापस मांगा, लेकिन उन्होंने इसे खाली करने से मना कर दिया.  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि लाजवंती के पति ने 1966 में पत्नी के नाम पर यह संपत्ति खरीदी थी, ताकि वह मरने के बाद सुरक्षित जीवन जी सकें।

 बेटी-दामाद खाली करें घर:

कोर्ट ने कहा कि बेटी और दामाद को उनकी अनुमति लेकर ही घर में रहने का अधिकार है, और उन्हें महिला अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने दिया जा सकता। दंपति को छह महीने के भीतर घर खाली करने और महिला को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया गया. अदालत ने कहा कि हिंदू विधवा महिला लाजवंती देवी को उनके पति द्वारा उनके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर अधिकार है।

दंपति से बुजुर्ग महिला को 2014 में अदालत में शुरू हुए मुकदमे से अब तक प्रतिमाह 10,000 डॉलर देने का आदेश दिया गया है. फैसला आने और संपत्ति पर उनका अधिकार देने के वक्त तक भी 10,000 डॉलर प्रतिमाह देने का आदेश दिया गया है।

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