
राजस्थान सरकार ने एक ऐसी नीति (Policy) को अंगीकार किया है जिसमें दो से अधिक बच्चों (Children) वाले माता-पिता को सरकारी नौकरी (Government Job) में आवेदन करने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी इस नीति को मंजूरी दे दी है जिससे यह नीति और भी मजबूत हो गई है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन (Family Planning) को बढ़ावा देना है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस नीति के खिलाफ दायर की गई एक अपील को खारिज (Dismiss) कर दिया। इस अपील में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले एक पूर्व सैनिक (Ex-Serviceman) द्वारा इस नीति को चुनौती दी गई थी। उनके दो से अधिक बच्चे होने के कारण उनकी उम्मीदवारी को नियम 24(4) के तहत खारिज कर दिया गया था।
परिवार नियोजन को बढ़ावा
इस नीति का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन (Family Planning) के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) में मदद करना है। सरकार का मानना है कि इस तरह की नीतियों से लोगों में परिवार के आकार को सीमित रखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो देश के समग्र विकास (Overall Development) में योगदान देगी।
विवाद और चुनौतियां
हालांकि, इस नीति ने कई विवादों (Controversies) को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे निजी स्वतंत्रता (Personal Freedom) पर एक प्रकार का अतिक्रमण मानते हैं, वहीं दूसरों का कहना है कि यह परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।