
हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए एक खबर आई है. दरअसल मनोहर सरकार द्वारा अपात्र लोगों पर ऐक्शन लेना शुरू किया जा चुका है. बता दें कि हरियाणा में कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार पहचान पत्र के आधार पर बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं. उन्हें वार्षिक आय के ब्योरे के आधार पर ही बीपीएल के पात्र माना गया है.
बता दें कि अभी तक जमीन और संपत्ति का ब्योरा ही पोर्टल पर अपडेटेड था. पोर्टल द्वारा अब उन परिवारों का डाटा उठाना शुरू कर दिया गया है जिनके किसी भी सदस्य के नाम पर कोई फ़ोर व्हीलर रेजिस्टर्ड है. ऐसे में कई परिवार बीपीएल की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे. उनके राशन कार्ड भी काटे जाएंगे.
परिवार पहचान पत्र से लिंक होगा प्रदूषण सर्टिफिकेट
इस बारे में जानकारी देते हुए डीएफएससी अशोक शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर फेरबदल मुख्यालय से किया जाता है. विभाग के ही एक कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन व्यक्तियों के पास टू व्हीलर वाहन है उनके राशन कार्ड नहीं काटे जाएंगे. बताया जा रहा है की फैमिली आइडी जमा करवाने के बाद ही वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं.
इसके अलावा नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय भी फैमिली आइडी को जरूरी कर दिया गया है. यदि आप पुराने वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वहाँ फैमिली आइडी लिंक करवाई जा रही है और यह डेटा हर महीने पोर्टल पर अपडेट किया जाता है. डिपो होल्डर के पास भी यह लिस्ट हर महीने भेज दी जाती है.
इनके भी कटेंगे राशन कार्ड
अगर किसी व्यक्ति के पास प्लॉट या मकान रजिस्टर्ड है तो ऐसे व्यक्ति का भी बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा. सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 100 गज और ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज मकान की छूट दी थी।
लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया है. सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से पैमाइश करवाई गई थी. संपत्ति के डेटा को इकट्ठा किया जा रहा था. अब इस डेटा को भी ऑनलाइन कर दिया गया है.