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घर पर शराब रखने के लिए कितनी है लिमिट, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया गजब फैसला

The Chopal, Delhi Excise Act: तय की गई मात्रा से अधिक शराब पीने पर आपको दंड दे सकते हैं।  दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 25 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में शराब रख सकता है।  25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति 9 लीटर व्हिस्की, जिन, रम और वोडका रख सकता है।  यहाँ एक व्यक्ति 18 लीटर बीयर रख सकता है।  साथ ही, एक व्यक्ति 18 लीटर तक वाइन और एल्कोपॉप्स रख सकता है।

क्या मामला था?

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें एक घर से 132 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं।  51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम और वोडका था।  55.4 लीटर बीयर घर में मिली।  जिस परिवार में शराब उपलब्ध थी, उसमें छह से अधिक लोग 25 वर्ष से अधिक उम्र के थे और यह एक संयुक्त परिवार था।  दिल्ली एक्साइज एक्ट (Delhi Excise Act) के नियमों का उल्लंघन शराब की मात्रा के हिसाब से नहीं होता है।  बता दें कि यह केस 2009 में हुआ था।

पुलिस ने घर में छापेमारी की और शराब की बोतलें बरामद की।  लेकिन, मामला कोर्ट में पहुँचने पर एफआईआर रद्द कर दी गई।  इसके अलावा, आरोपियों पर कोई कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया।  2009 में इस परिवार के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें कुछ गोपनीय जानकारी मिली थी।  दिल्ली के इस घर में पुलिस ने अवैध शराब की बोतल रखने का आरोप लगाया था।  पुलिस ने इस घर से 132 देशी और विदेशी ब्रांड की बोतलें बरामद कीं।

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